प्रयागराज। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आरोपी चल रहे आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी व संदीप तिवारी की न्यायिक हिरासत 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इसी के साथ इन्हें अब और जेल में रहना होगा। बता दें कि इस मामले को लेकर सीबीआई ने मंगलवार को केस डायरी सीजेएम कोर्ट में पेश की। एजेंसी ने तीनों की न्यायिक हिरासत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी जिसको मंजूर कर लिया गया है। गौरतलब है कि महंत नरेंद्र गिरि ने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी व संदीप तिवारी को ठहराया। तीनों पर परेशान करने व ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। इसी आरोप के तहत पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर नैनी सेंट्रल जेल में डाल दिया था। जांच एजेंसी ने 28 सितंबर को सीजेएम कोर्ट में पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की थी। कोर्ट ने 28 से चार अक्टूबर तक सात दिन की रिमांड मंजूर की। रिमांड की अवधि पूरी होने पर सीबीआई ने चार अक्टूबर को तीनों को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया था। इससे पहले सीबीआई आनंद गिरि को लेकर उनके हरिद्वार आश्रम भी गई थी। हालांकि, अभी तक सीबीआई के हाथ कोई ठोस सुबूत नहीं लगे हैं। मठ बाघंमबरी गद्दी के महंत की मौत के मुख्य आरोपी आनंद गिरी की ओर से दाखिल अर्जी सीजेएम हरेंद्र नाथ की कोर्ट ने खारिज कर दी। अर्जी में महंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की गई थी। सीजेएम हरेंद्र नाथ ने आनंद गिरि के अधिवक्ता विजय कुमार द्विवेदी और अभियोजन अधिकारी अतुल्य द्विवेदी और अधिवक्ता प्रदीप कुमार के तर्कों को सुनकर यह आदेश दिया।
Deewan Singh
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