दिल्ली: पूरे भारत में गाड़ियों को बिना किसी रोक-टोक के शिफ्ट करने लिए भारत सीरीज (BH-Series) रजिस्ट्रेशन नियम को लागू किया गया था। इसके तहत, नई गाड़ियों में इस सीरीज के नंबरप्लेट के साथ एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है।
अब सरकार ने इसे ज्यादा लोगों की पहुंच तक लाने के लिए इसके नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने BH सीरीज के दायरे को व्यापक बनाने के लिए इसमें पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को BH- सीरीज रजिस्ट्रेशन में बदलने की अनुमति दी है। इससे पहले केवल नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में ही इस सीरीज के तहत आते थे।
अपने एक आधिकारिक बयान में, MoRTH ने कहा कि BH सीरीज रजिस्ट्रेशन चिह्न नियमों को लागू करने के दौरान इसे मजबूत करने के लिए कई रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में नियमित रजिस्ट्रेशन चिह्न वाले वाहनों को भी बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन चिह्न में बदला जा सकता है। हालांकि, इसके लिए कुछ अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा।
वर्किंग सर्टिफिकेट के दुरुपयोग को रोकेगा
MoRTH के बयान में कहा गया है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा दिखाए जाने वाले वर्किंग सर्टिफिकेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे और मजबूत किया गया है। साथ ही इसे अप्लाई करने के नियमों में भी बदलाव किया गया है, ताकि निवास स्थान या कार्यस्थल पर बीएच सीरीज के लिए आसानी से आवेदन जमा किया जा सके।