लखनऊ। जमीन पर कब्जे और कई अन्य मामलों में जेल की सजा काट रहे रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी। यह उनके लिए राहत वाली खबर जरूर है, लेकिन अभी भी वह जेल से बाहर नहीं आ सकते। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फर्जीवाड़ा के एक मामले में आजम खां की जमानत याचिका की मंजूर कर ली है। इसके बाद भी अभी उनको जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा। बता दें कि सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खां पर फर्जीवाड़ा का आरोप है और वह करीब दो वर्ष से सीतापुर की जेल में बंद हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने आजम खां को जमानत देने का का निर्देश दिया। आजम खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (2) में चार्जशीट दाखिल हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को पद के दुरुपयोग के एक मामले में जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद भी वह अभी भी सीतापुर की जेल में बंद रहेंगे। उसके खिलाफ दो मामलों में अभी की फैसला सुरक्षित है। आजम खां को सरकारी मुहर और लेटर पैड का गलत इस्तेमाल करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिली है। हाई कोर्ट ने सरकारी लेटर पैड एवं मुहर का गलत इस्तेमाल करने के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की ओर से दाखिल जमानत अर्जी मंगलवार को मंजूर कर ली।
Deewan Singh
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