नई दिल्ली। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज बाम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। बता दें कि नवाब मलिक ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अंतरिम राहत की मांग की थी। मलिक ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में याचिका लगाई थी। जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तार को अवैध कहा था। साथ ही इसे स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन बताते हुए गिरफ्तारी को रद्द करने की अपील की थी।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था। नवाब मलिक पर हसीना पारकर की एक जमीन को खरीदने का आरोप है। आरोप यह भी है कि उन्होंने 300 करोड़ की जमीन को महज 55 लाख रुपए में खरीदा। इस पूरे ट्रांजैक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप मलिक पर लगा है। साथ ही अंडरवर्ल्ड और 1993 बम धमाकों के आरोपियों से संबंध रखने और प्रॉपर्टी खरीदने का भी आरोप है। ईडी ने मलिक पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाया है। फिलहाल मलिक 21 मार्च तक के लिए हिरासत में हैं।
Deewan Singh
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