नई दिल्ली। कर्नाटक में उपजे हिजाब पर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख देने से इंकार कर दिया है। इस मामले में एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि 28 मार्च से एग्जाम्स हैं और अगर उन्हें बिना हिजाब क्लास में एंट्री नहीं दी गई तो उनका साल बर्बाद हो जाएगा। इसपर सीजेआई एनवी रमना ने कहा परीक्षाओं का इससे कोई लेना-देना नहीं है। इससे पहले भी कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था और अपीलकर्ता को होली की छुट्टी के बाद आने कहा था। बता दें कि कुछ समय पूर्व कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था और देखते ही देखते यह मामला खासा सुर्खियों में आ गया। इस मामले को लेकर कर्नाटक में कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुईं और कई दिनों तक कर्नाटक हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई भी हुई। इसके बाद अभी हाल के दिनों में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस्लाम में हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है इसलिए स्कूल-कॉलेज में हिजाब पर बैन को बरकरार रखा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्कूल और कॉलेजों को यूनिफार्म तय करने का अधिकार है और स्टूडेंट को स्कूल-कॉलेज द्वारा तय यूनिफार्म पहनकर ही स्कूल आना होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले का कुछ लोगों ने विरोध किया और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
Deewan Singh
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