नई दिल्ली। मनी लांड्रिंग मामले में फंसी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। देर शाम जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया वहीं अब झारखण्ड सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। हांलाकि पूजा सिंघल को जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। उनके निलंबन के संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गयी है। बता दें कि पूजा सिंघल वरिष्ठ अधिकारी उद्योग सचिव के साथ साथ भूतत्व विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रही थीं। पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खूंटी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) निधि के कथित गबन और अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन देन के मामले में देर शाम गिरफ्तार किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पूजा सिंघल और उनके दूसरे पति अभिषेक झा ने अपने सीए सुमन सिंह के यहां से बरामद 19 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जबकि ऐसा माना जाता है कि पूजा सिंघल की काली कमाई का धन उनके सीए सुमन सिंह ही निवेश करते थे। इससे पहले, मंगलवार को सिंघल करीब नौ घंटे तक ईडी दफ्तर में थीं जहां उनका बयान दर्ज किया गया था। सूत्रों ने कहा कि कम से कम तीन मौकों पर उनके कारोबारी पति अभिषेक झा का बयान भी मामले में दर्ज किया गया है।
Deewan Singh
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